ladlilaxmi.wcd@mp.gov.in अ - अ अ + स्क्रीन रीडर मुख्य कंटेंट की ओर हिंदी English होम आवेदन करें आवेदन करें नवीनतम समाचार संग्रह : शासकीय डायरी/कैलेण्डरमध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) नियम, 2020वर्ष 2022 के शासकीय शीट कैलेण्डर एवं वायरो कॉम्ब नोट बुक की दर सूचमुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियम हेतु यहां क्लिक करेंमध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 यूजर प्रोफाइल आवेदन क्रमांक दर्ज करें आगे बढ़े मोबाइल नंबर अपडेट करे पुन : ओ.टी.पी. प्राप्त करें पुन : ओ.टी.पी. प्राप्त करे पंजीयन छात्रवृति प्राप्त लाड़ली छात्रवृति राशि (करोड़ में) लॉग इन करें लॉग इन करें लॉग इन पासवर्ड भूल गए ? छात्रवृत्ति प्रपत्र क्लिक करें प्रमाण पत्र क्लिक करें करियर मार्गदर्शिका और पढ़ें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और पढ़ें योजना के बारे मे प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य् की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई । और पढ़ें पात्रता 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका। बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो। माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों। माता-पिता आयकर दाता न हो । और पढ़ें योजना के लाभ योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी । लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा । बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है । और पढ़ें प्रशासनिक निर्देश लाड़ली लक्ष्मी योजना क्रियान्वयन के सरलीकरण हेतु आदेश शासनादेश - F6-13/2011 दिनांक 19-3-15 मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 | लाडली लक्ष्मी योजना क्रियान्वयन | लाडली लक्ष्मी प्रारंभिक निर्देश और पढ़ें फोटो / वीडियो गैलरी Title 1 Title 2 Title 3 Title 4 Title 1 Title 2 Title 3 Title 4 और देखें आवेदन करे NORMAL SPECIAL SELECT एक वर्ष से अधिक विलम्ब बाल/शिशु गृह में निवासरत बालिका अनाथालय या बालदेखरेख संस्था से बाहर निवासरत अनाथ बालिका दत्तक बालिका महिला कैदी से जन्मी बालिका माता पिता की मृत्यु के कारण विलम्ब बलात्कार पीड़ित महिला से जन्मी बालिका मोबाइल न. ओटीपी प्राप्त करें ओटीपी भरें